Ad

Glyphosate Ban

केंद्र सरकार ने इस खरपतवार नाशी केमिकल के आयात पर लगाया बैन

केंद्र सरकार ने इस खरपतवार नाशी केमिकल के आयात पर लगाया बैन

भारत सरकार की तरफ से कम कीमत वाले 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत भर में यह निर्णय 25 जनवरी, 2024 से ही लागू कर दिया गया है। बतादें, कि 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' का उपयोग खेतों में खरपतवार को हटाने के मकसद से किया जाता है। यहां जानें ग्लूफोसिनेट टेक्निकल पर रोक लगाने के पीछे की वजह के बारे में। 

भारत के कृषक अपने खेत की फसल से शानदार उत्पादन हांसिल करने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल/रासायनिक खादों/ Chemical Fertilizers का उपयोग करते हैं, जिससे फसल की उपज तो काफी अच्छी होती है। परंतु, इसके उपयोग से खेत को बेहद ज्यादा हानि पहुंचती है। इसके साथ-साथ केमिकल से निर्मित की गई फसल के फल भी खाने में स्वादिष्ट नहीं लगते हैं। कृषकों के द्वारा पौधों का शानदार विकास और बेहतरीन उत्पादन के लिए 'ग्लूफोसिनेट टेक्निकल' का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार ने ग्लूफोसिनेट टेक्निकल नाम के इस रसायन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि सरकार ने हाल ही में सस्ते मूल्य पर मिलने वाले खरपतवारनाशक ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर रोक लगा दी है। आंकलन यह है, कि सरकार ने यह फैसला घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किया है।

ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का इस्तेमाल किस के लिए किया जाता है 

किसान ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का उपयोग खेतों से हानिकारक खरपतवार को नष्ट करने या हटाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किसान इसका इस्तेमाल पौधों के शानदार विकास में भी करते हैं। ताकि फसल से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन हांसिल कर वह इससे काफी शानदार कमाई कर सकें। 

ये भी पढ़ें: अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल (जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप्स - Genetically Modified Crops)

ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल का आयात प्रतिबंधित 

ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल पर प्रतिबंध का आदेश 25 जनवरी, 2024 से ही देश भर में लागू कर दिया गया है। ग्लूफोसिनेट टेक्निकल केमिकल पर प्रतिबंध को लेकर विदेश व्यापार महानिदेशालय का कहना है, कि ग्लूफोसिनेट टेक्निकल के आयात पर प्रतिबंध मुक्त से निषेध श्रेणी में किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा है, कि यदि इस पर लागत, बीमा, माल ढुलाई मूल्य 1,289 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा होता है, तो ग्लूफोसिनेट टेक्निकल का आयात पूर्व की भांति ही रहेगा। परंतु, इसकी कीमत काफी कम होने की वजह से इसके आयात को भारत में प्रतिबंधित किया गया है। 

किसान दे ध्यान इन कीटनाशक का अब नही होगा प्रयोग, सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध

किसान दे ध्यान इन कीटनाशक का अब नही होगा प्रयोग, सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध

आप देखते होंगे खेत में फसल के साथ-साथ खरपतवार उपजने से किसान काफी परेशान रहते हैं। खरपतवार को हटाने के लिए किसान अनेकों तरह का केमिकल का प्रयोग करते थे, जिससे किसान को कुछ फायदा होता था। लेकिन एक तरफ इस केमिकल से किसान को खरपतवार हटने से फायदा होता था, वहीं दूसरी ओर जो उस फसल का उपयोग करता था, उसके स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ता था। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से तकरीबन डेढ़ सौ देशों में किसान इस केमिकल का छिड़काव फसल पर करते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने अब इस तरीके के कुछ कीटनाशक एवं केमिकल के छिड़काव पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बताया जा रहा है। कहना है कि जबसे इन कीटनाशकों का उपयोग खरपतवार और कीट रोगों को हटाने के लिए किया जा रहा है, तब से लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर काफी असर पड़ा है। लोग इस केमिकल के कारण काफी बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि यह केमिकल जिस पैदावार पर छोड़ा जा रहा है, उसके साथ लोगों के शरीर के अंदर जाकर काफी नुकसान भी पहुंचा रहा है।

ये भी पढ़ें:
उर्वरकों के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं और निपटान के लिए आई नई वैज्ञानिक एडवाइजरी : उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूर करें पालन

 

भारत सरकार विगत कुछ दिन पहले एक पत्र जारी कर खरपतवार मारने वाले हार्बिसाइड ग्लाइफोसेट (Herbicide Glyphosate) नामक दवाई के छिड़काव पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं भारत सरकार ने एक पत्र जारी कर यह भी कहा है कि और इस केमिकल का प्रयोग पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के अलावा कोई भी किसान या व्यक्ति नहीं कर सकता। भारत सरकार के इन फैसलों के खिलाफ ग्लोबल रिसर्च और नियामक निकायों के समर्थन का हवाला देते हुए एसीएफआई यानि एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया (Agro Chem Federation of India (ACFI)) ने इसका विरोध भी किया है। एसीएफआई ने मांग किया है कि इस तरीके के केमिकल जो सिर्फ खरपतवार मारने के लिए किया जाता था, उसको फिर से शुरू कर दिया जाए।

कंपनियां 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट करे वापस

भारत सरकार ने पत्र जारी कर सिर्फ इसके छिड़काव पर ही रोक नहीं लगाया है, बल्कि इसका प्रयोग या फिर इसके डेरिवेटिव्स का प्रयोग करने वाली कंपनियों को नोटिफिकेशन कर इसके प्रयोग के लिए मिले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को भी तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अगर जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कमेटी को अपना इस केमिकल के प्रयोग का रजिस्ट्रेशन वापस नहीं करती है, उनके ऊपर यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह केरल की सरकार के एक रिपोर्ट के बाद इस पर मसौदा जारी हुआ था, जिससे इस खरपतवार नाशक के डिस्ट्रीब्यूशन बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इसी मसौदे पर भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी किया गया था, जिसके 2 साल बाद अब इस पर पत्र जारी किया गया है और इसके प्रतिबंध को बताया गया है। इस प्रतिबंध के आलोक में कंपनियों को नोटिफिकेशन जारी कर यह चेतावनी दी गई थी कि 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट वापस करें वरना उन कंपनियों पर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के प्रावधान के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह केमिकल हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर नीदरलैंड में भी प्रतिबंध लगा हुआ है।

ये भी पढ़ें: रासायनिक कीटनाशकों को छोड़ नीम के प्रयोग से करें जैविक खेती

एसीएफआई के महानिदेशक कर रहे है इस नियम का विरोध

एग्रोकेमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सरकार के इस नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए कहा है कि इससे खेती किसानी पर भी काफी असर पड़ेगा। उसके महानिदेशक बयान देते हुए कहे हैं कि ग्लाइकोसाइड आधारित फॉर्मूलेशन या उस केमिकल का इस्तेमाल काफी सुरक्षित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ-साथ दुनिया के कई देशों के प्राधिकरण इसके परीक्षण और सत्यापन में योगदान दिया है। उन्होंने सरकार को लताड़ते हुए कहा कि इस केमिकल पर बैन लगाना कहीं से कोई तर्कसंगत बात नहीं है। उन्होंने पीसीओ के द्वारा प्रयोग वाले बयान पर यह कहा कि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। खेती में लागत भी पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगा।